Skip to main content

CG TOP NEWS

BREAKING
*नवचेतना समाजसेवी संगठन द्वारा हरियाली सावन महोत्सव एवं तीज मिलन कार्यक्रम हर्षोल्लास से संपन्न**बालोद–गुंडरदेही मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों का बेखौफ दौड़ना जारी, राहगीरों की सुरक्षा पर उठे सवाल क्या नियम क़ायदा क़ानून सिर्फ़ गरीबो के लिए रसूखदारों के सामने प्रशासन क्यों है लाचार**बालोद गुंडरदेही में स्टाम्प की ओवररेट बिक्री से जनता परेशान, कार्रवाई नहीं होने पर उठ रहे सवाल**बालोद फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण से हाईटेक होगी बालोद पुलिस* *NAFIS तकनीक से अब एक क्लिक में अपराधियों की पूरी जानकारी**बालोद दल्ली राजहरा नगर के हर गली-मोहल्ले व प्रत्येक वार्ड में अवैध रूप से बिक रही शराब बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगा तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की चेतावनी*

CG TOP NEWS

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 35 वॉ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार, उप पुलिस अधीक्षक मोनिका मरावी के नेतृत्व में यातायात स्टॉफ द्वारा सड़क सुरक्षा माह के सत्ताईसवें दिवस दिनांक 27.01.2025 को अंजुमन इस्लामिया उच्च०मा०वि० धमतरी एवं शा० उच्च मा० वि० पोटियाडीह में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को शहर में लगे सिग्नल के बारे में जानकारी देकर बताया गया।

चौक चौराहों में तीन प्रकार के सिग्नल लाईट लगे होते है, जिसमें लाल, पीली एवं हरी लाईट लगी होती है। लाल लाईट में रूकना होता है, पीली लाईट में तैयार होना या आधा रास्ते में होने से जल्दी रास्ता पार करना, हरी लाईट में चलना होता है, साथ ही स्टाप लाईन, जेब्रा क्रासिंग एवं अन्य रोड मार्किंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया।

सड़क दुर्घटनाओं के कारणों से अवगत कराते हुए बताया की अधिकांश सड़क दुर्घटना ओवरस्पीड, रांग साईड ड्रायविंग करने, नशापान कर वाहन चलाने, वाहन चलाने के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने एवं मार्ग में लगे साईन बोर्ड का पालन नही करने से होती है।

सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निर्धारित गति में वाहन चलाना, रांग साईड वाहन नही चलाना व हमेशा हेलमेट व सीटबेल्ट के उपयोग करने बताया गया। वाहन चलाने के दौरान वाहन का सभी दस्तावेज के सत्यापित कापी या मोबाईल के डिजिटल लॉकर में लेकर चलना चाहिए, पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान दस्तावेज की मांग किया जाता है।

दस्तावेज नही होने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती हैः-

जैसे बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 1000/- पुलिस द्वारा जुर्माना, माननीय न्यायालय में 5000/- रू तक जुर्माना होता है, नाबालिक बच्चे बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर पुलिस द्वारा 1000/- रू जुर्माना, मान० न्यायालय द्वारा 25000/- माह जुर्माना के साथ अभिभावक का 03 माह के सजा का प्रावधान है, ओवरस्पीड से वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा 2000/- रू तथा मान० न्यायालय द्वारा 5000/- रूपये तक का जुर्माना प्रावधान है, इसी प्रकार शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा 10000/- रूपये जुर्माना का प्रावधान है, ऐसे ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर विविध धाराओं में जुर्माना का पृथक-पृथक प्रावधान है, बताकर हमेशा यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने परिजन को भी यातायात नियमों से अवगत कराकर पालन हेतु प्रेरित करने बताया गया।

इसी क्रम में घड़ी चौक, रत्नाबांधा चौक में आवागमन करने वाले वाहन चालक जो हेलमेट धारण कर वाहन चला रहे थे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूल देकर सम्मानित किया गया तथा जो वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नही कर रहे थे, उन्हे यातायात नियमों से युक्त पाम्पलेट वितरण कर यातायात नियमों की जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन करने अपील की गई।

उक्त कार्यक्रम में अंजुमन उच्च० मा० वि० के छात्र-छात्राऐं प्राचार्य शबाना, उप प्राचार्य अब्दुल सत्तार, एडमिनिस्ट्रेटर सैयद असदुल हुसैन, शिक्षक मो. अजमल, मो. फरीद आदि एवं शा० उच्च मा० वि० पोटियाडीह के छात्र-छात्राएं प्राचार्य श्री अवधेश कुमार साहू, शिक्षक श्री बसंत कुमार साहू, ललिता ध्रुव, विभा गजपाल, रितुबाला, गीतांजली साहू, रूपेश कमार साहू यातायात से उनि. खेमराज साहू, रामकृष्ण साहू, सउनि. सुरेश नेताम, चन्द्रशेखर देवांगन, रामकृष्ण साहू, प्रआर. जितेन्द्र कृदत्त,आर० गणपत डिंडोलकर, राजीव साहू, महेन्द्र पटेल आदि सम्मिलित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करना पाप है