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बालोद।जिला न्यायालय के प्रधान विशेष सत्र न्यायाधीश एसएल नवरत्न ने कॉलेज से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी हर्ष कुमार (21) को धारा 354/34 के आरोप में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी) पुष्पदेव साहू के अनुसार पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 24 जुलाई 2023 को सुबह 10.30 बजे साइकिल से कॉलेज आई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद घर जा रही थी।

इस दौरान बाइक में दो युवक उसे देखकर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। दोपहर 3 बजे के बाद दोनों युवक बाइक से पहुंचे तो मोबाइल से फोटो ले ली थी। बेइज्जत व छेड़छाड़ करने की नियत से बाइक के पीछे बैठे युवक ने शरीर को टच किया। जिसके बाद दोनों फरार हो गए। मदद के लिए गुहार लगाई लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना के बारे में अपने पिता को जानकारी दी। फोटो दिखाने पर पिता ने युवकों के बारे में पता किया। युवकों की शिनाख्त होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। तत्कालीन टीआई रविशंकर पांडेय ने धारा 354, 354 (ग)/ 34 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) के अधीन अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश किया। प्रकरण में मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।

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