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बालोद। बालोद जिले में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने हेतु बालोद जिला के विभिन्न थानों तथा यातायात पुलिस बालोद के द्वारा बुधवार को अलग अलग वाहन चालको से शराब पीकर वाहन चलाने से धारा 185 एमव्हीएक्ट के तहत् चालानी कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर जिला में 8 प्रकरणों में कुल 80 हजार रुपए एवं अन्य धाराओं में 50 प्रकरणों में कुल 19 हजार रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। यातायात नियम का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको के विरूध्द अन्य धाराओं के तहत भी एमव्हीएक्ट की कार्यवाही किया गया। जिला में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने हेतु यातायात जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत लगातार जिला में लोगो को मंडई मेला में जाकर पांपलेट बाटकर तथा नुक्कड नाटक से समझाईश देकर लोगो को हेलमेट धारण कर/शराब पीकर वाहन न चलाने एवं यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है।यातायात सडक सुरक्षा माह 2025 के दौरान दिनांक 21 एवं 22 जनवरी को यातायात जागरूकता रथ गुण्डरदेही, अरमरीकला, एवं करहीभदर, गुरूर, जमरूवा, क्षेत्रो में हो रहे मंडई मेला में जाकर लोगो को यातायात नियमों का पालन करने पाम्पलेट बाटकर समझाईश देकर जागरूक किया गया। तथा दो पहिया, चार पहिया वाहन चालको से हेल्मेट पहनने, सीटबेल्ट लगाने व यातायात नियमों का पालन करने हिदायत दिया गया।
आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात सड़क सुरक्षा माह के दौरान मेला मंडाई में जागरूकता कार्यक्रम, समझाईश अभियान एवं वाहन चेकिंग अभियान बालोद पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगायें व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।

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