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बालोद।जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी भुपेन्द्र कुमार तारम (19 वर्ष) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय लिया गया।विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 12 अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार नाबालिग कक्षा 11 वीं में पढ़ाई कर रही थी, तब परिजनां को उनके गर्भवती होने की जानकारी हुई। पुलिस ने जब बयान लिया तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर धारा- 376(2) (एन) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4.5 (एल)/6 अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बयान व अन्य स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट पेश किया। प्रकरण में मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया गया।

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