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*Law Breaking News — द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अधीनस्थ अदालत का फैसला यथावत रखने का सुनाया फैसला।*

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*अधिवक्ता भेष कुमार साहू के बताये अनुसार – परवादी प्यारे लाल कौशिक (58 वर्ष) निवासी झलमला ने आरोपी संतोष कुमार सोनकर (45 वर्ष) निवासी जुर्रिपारा, बालोद को बोर मशीन कमीशन पर बोर खुदाई का कार्य दिया था, जिसकी बकाया रकम कि मांग करने पर आरोपी ने ₹3,50,000/- का चेक (भारतीय स्टेट बैंक, बालोद) का दिया, जो पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित हो जाने पर निचली अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 06 माह के साधारण कारावास और चेक में उल्लेखित राशि 3 लाख 50 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई थी।*

उक्त दंड के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, बालोद श्रीमती रश्मि उपाध्याय गौर ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का आदेश पारित की है ।

— संदेश

*न्यायालय के इस निर्णय को क्षेत्र में नजीर माना जा रहा है। यह फैसला चेक बाउंस व भुगतान में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के प्रति न्यायालयों के सख्त रुख से चेक का दुरुपयोग करने वाले में हड़कम मचा हुआ है ।*

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