बालोद पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार की जा रही है चालानी कार्यवाही।
मालवाहक वाहन में सवारी ले जाने पर किया गया 10,500रू. एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने पर 02 वाहन चालकों से 10,000-10,000रू. का जुर्माना, वाहन चालक का लायसेंस भी किया जाना है निलंबित।
यातायात पुलिस बालोद द्वारा शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन नहीं करने की लगातार की जा रही अपील।
पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद देवांश सिंह राठौर एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले, माल वाहक वाहनों में यात्री परिवहन करने वाले एवं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालक के विरूद्व यातायात बालोद द्वारा कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा 02 शराबी वाहन चालकों से 10,000-10,000रू. एवं एक मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करने वाले आरोपी को 10,500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी वाहन चालको का लायसेंस निलंबन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।
यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावंे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।



